देवास, मध्यप्रदेश के देवास जिले में नोट करेंसी बनाई जाती है। ऐसे में सिक्युरिटी के खासा इंतेजाम रहते है। उसके बावजूद कैमरे की नजरों से नोट बचाकर बीएनपी का ही डिप्टी कंट्रोलर रोजाना पैरों में कटे फटे (रिजेक्ट) नोट लेजाता था। अधिकारी होने के चलते उसकी गेट पर कोई चैकिंग नहीं कि जाती थी। ऐसे में वह बचकर निकल जाता था। लेकिन डिप्टी कंट्रोलर की भी चोरी किये जाने किस्मत कब तक साथ देती। एक दिन बीएनपी के गेट पर एक सीआरपीएफ जवान ने अधिकारी की चैकिंग की जिसमें पैरों में नोटों की गड्डी छुपाकर डिप्टी कंट्रोलर मनोहर वर्मा ले जा रहा था। उसे पकड़ लिया गया।
वहीं हाथों हाथ ही पैसों की गड्डियां उसके घर से और कार्यालय से जब्त की गई। जिसके बाद सब आरोपी जेल में बंद था। दरअसल हाई सिक्युरिटी जोन में शामिल देवास की बैंक नोट प्रेस से करीब 90.59 लाख रुपए के नोट चुराने के चार साल पुराने मामले में आरोपी डिप्टी कंट्रोलर को न्यायालय ने बुधवार को बड़ी सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन धाराओं में दंडित किया गया है। आजीवन कारावास के साथ ही करीब 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी न्यायालय ने किया है।
19 जनवरी 2018 को सीआईएसएफ ने बैंक नोट प्रेस में डिप्टी कंट्रोलर मनोहर वर्मा को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। तलाशी लेने पर इसके पास से नोटों की गड्डी मिली थी बाद में उसके कार्यालय में भी तलाशी ली गई और फिर उसके घर पर भी दबिश दी गई। इस दौरान कुल करीब 90.59 लाख रुपए जब्त किए गए। घर में नोट गद्दों के अंदर से भी मिले थे। आरोपी जूते में रुपए छुपाकर घर ले जाता था। बाद में जांच के दौरान कुछ सुपरवाइजरों को निलंबित भी किया गया था। बीएनपी पुलिस ने मामले की जांच पूर्ण करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। मामले के जांच अधिकारी व वर्तमान कोतवाली टीआई उमराव सिंह ने बताया आरोपी वर्मा को धारा 489 बी व सी, 409 में सजा हुई है। दो धाराओं में आजीवन कारावास एक में 7 साल की सजा है।
इसके अलावा तीनों धाराओं में 75 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया है। गौरतलब है कि यह मामला देश की करेंसी से जुड़ा होने के कारण बहुचर्चित था और आरोपी को तब से लेकर अब तक जमानत नहीं मिल पाई थी, हर बार उसकी अजानत की अर्जी न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। प्रकरण में आरोप सिद्ध कर सजा देने व दिलाने वाली अधिकारियों के अनुसार:- (उक्त प्रकरण में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास द्वारा दिनांक 16.03.2022 को निर्णय पारित कर आरोपी मनोहर वर्मा, उम्र 55 वर्ष निवासी 34 साकेत नगर, देवास को धारा 409, 489 (ख) भादवि में आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 489 (ग) भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन तत्कालीन उप संचालक अभियोजन अजयसिंह भंवर द्वारा किया गया एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण का सफल संचालन अविनाश सिरपुरकर एवं कौस्तुभ पाठक, अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) द्वारा किया गया एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 105 विनोद लहरी का विशेष सहयोग रहा।)
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